रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट
रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की
सुरक्षा की दिशा में एक अहम फैसला सुनाया है। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट
परियोजना (कोहका, जिला दुर्ग) से जुड़े एक
मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आवंटी को 28.71 लाख
रुपये की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाए।
यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब
यह पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के दो साल बाद भी फ्लैट का
पजेशन नहीं दिया गया। निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा रहा,
जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक
परेशानियों का सामना करना पड़ा।
रेरा के आदेशानुसार,
प्रमोटर द्वारा मूलधन 23 लाख 71 हजार रुपये और उस पर 5 लाख रुपये ब्याज सहित कुल 28
लाख 71 हजार रुपये की राशि लौटाई जाएगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर की लापरवाही ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा है
और साथ ही रेरा कानून का उल्लंघन किया है ।
रेरा रजिस्ट्रार ने इस संदर्भ में
कहा कि रेरा का उद्देश्य है कि प्रत्येक होमबायर को समय पर उसका अधिकार मिले। यह
आदेश उसी दिशा में एक मजबूत संदेश है कि कोई भी प्रमोटर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी
या देरी नहीं कर सकता।
रेरा के इस निर्णय से न केवल पीड़ित
उपभोक्ता को राहत मिली है, बल्कि
यह अन्य खरीदारों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश बनेगा। रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील
की है कि वे सजग रहें और समय पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस मंच पर शिकायत
दर्ज करें।