रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी
अथॉरिटी (सीजी रेरा) ने पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की पंजीयन अवधि के विस्तार को लेकर एक
अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। रेरा ने कहा है कि पंजीयन अवधि में किया गया कोई भी
विस्तार केवल निर्माण या विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से होता है,
न कि खरीदारों को फ्लैट या मकान सौंपने की वैधानिक समयसीमा को बढ़ाने
के लिए।
रेरा के
अनुसार, यदि किसी कारणवश प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होता,
तो अथॉरिटी आवश्यकतानुसार पंजीयन अवधि बढ़ा सकती है। लेकिन यह
विस्तार डेवलपर और खरीदार के बीच हुए एग्रीमेंट फॉर सेल में तय पजेशन की तारीख को
किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता।
रेरा ने
स्पष्ट किया कि एग्रीमेंट फॉर सेल में जो पजेशन की तिथि दर्ज होती है, वही कानूनी रूप से मान्य होती है।
यदि डेवेलपर इस तय समयसीमा के बाद खरीदार को पजेशन देता है, तो
उसे हर महीने की देरी के लिए निर्धारित दर पर मुआवज़ा देना होगा।
इस
स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि पंजीयन अवधि का विस्तार किसी भी स्थिति में
डेवेलपर को खरीदारों को मकान सौंपने में देरी करने का कानूनी अधिकार नहीं देता।