रायपुर।
राज्य में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। इन
घुसपैठियों के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद
उन्हें 30 दिनों तक इन होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। वहां पर जांच के बाद
उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
बता दें
कि, ये
होल्डिंग सेंटर्स डिटेंशन सेंटर की तरह काम करेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने
गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला कलेक्टर और एसपी को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा।
साथ ही घुसपैठियों को लेकर की गई कार्रवाई का ब्योरा हर महीने की 5 तारीख को गृह
विभाग और पुलिस मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजने के भी निर्देश मिले हैं। केंद्र
सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत घुसपैठियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनकी
गिरफ्तारी की जानकारी विदेश मंत्रालय से साझा की जाएगी।
डिटेंशन
सेंटर्स में इन्हें रखा जाएगा
वे
विदेशी नागरिक जो भारत में बिना वैध विसा या पासपोर्ट के रह रहे हैं। अवैध रूप से
सीमा पार करने वाले प्रवासी, जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या शणर्धी। ऐसे लोग जिनका
निर्वासन लंबित है लेकिन उनकी नागरिकता का सत्यापन बाकी है।