रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025
के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी है. सभी विभागों और अधिकारियों
को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं. नई व्यवस्था के तहत तबादले के लिए 6 से 13 जून तक आवेदन लिए जाएंगे. यह प्रक्रिया 14
जून से 25 जून तक पूरी की जाएगी, जिसके बाद तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
स्थानांतरण नीति वर्ष 2025
के लिए सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्त और कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है. इसके अनुसार 6 जून से 13 जून तक तबादले के लिए कर्मचारियों से
आवेदन लिए जाएंगे और 14 जून से 25 जून
तक स्थानांतरण किए जाएंगे.
पूर्व तबादला नीति को
अधिक्रमित कर तय की गई ट्रांसफर पॉलिसी 2025
की प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को
अधिक्रमित करते हुए स्थानांतरण नीति 2025 प्रक्रिया
निर्धारित की गई है. तृतीय श्रेणी के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत
कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी
के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15 % तक किए जा सकेंगे.
पुलिस और आबकारी समेत इन
विभागों में नहीं लागू होगी ट्रांसफर पॉलिसी 2025
स्थानांतरण नीति 2025
गृह, पुलिस विभाग, आबकारी
विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग,
वाणिज्य कर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकों और
राज्य के निगम मंडल, आयोग और सहायक संस्थानों पर लागू नहीं
होंगे.
सामान्य प्रशासन द्वारा जारी किए
पत्र के मुताबिक जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून 2025 से 25 जून 2025
तक किए जाएंगे. इसमें तृतीय श्रेणी, गैर कार्यपालिका
और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से
जिला कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे.
स्वैच्छिक स्थानांतरण के
लिए 6 जून से आगामी 13
जून 2025 तक लिए जाएंगे आवेदन
स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 6
जून से 13 जून 2025 तक
संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे. इसके बाद कैरेक्टर या
सुनिश्चित करेंगे की स्थानांतरण किए जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उसका जिला
के अंदर ही हो और स्थानांतरण आदेश उसके अनुसार प्रसारित होंगे.
प्रस्ताव के परीक्षण व
प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद जारी होंगे तबादले के आदेश
दरअसल, ट्रांसफर
पॉलिसी 2025 के अनुसार, विभाग के जिला
कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत
किया जाएगा और कलेक्टर प्रस्ताव के परीक्षण के बाद जिले के प्रभारी मंत्री का
अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे.
25 जून 2025
के बाद स्थानांतरण के आवेदनों पर पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंध
25 जून 2025 के बाद स्थानांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, लेकिन
अगर अत्यंत आवश्यक स्थिति में प्रबंध अवधि में समन्वय में अनुमोदन के बाद ही स्थानांतरण
किया जा सकेगा. समन्वय में आदेश प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया
जाएगा, उसमें संबंधित विभाग और प्रस्तावित होने वाले शासकीय
सेवकों के संबंध में प्रपत्र में जानकारी दी जाएगी.
तबादला
नीति 2025 में
नहीं हो सकेगा परीविक्षाधीन कर्मचारियों का ट्रांसफर
राज्य स्तर के समस्त स्थानांतरण आदेश
निर्धारित समयावधि में ई-ऑफिस के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में जारी किए
जाएंगे. जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण आदेश जारी कर जारी तिथि को
ही उनके स्थानांतरण आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में सूचना प्रेषित कराना
अनिवार्य है.