रायपुर। आदतन एवं कुख्यात अपराधियों के खिलाफ रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। गंभीर एवं लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आदतन अपराधियों विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर और ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे को जिलाबदर किया गया है। दोनों आरोपियों को रायपुर समेत छह जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
रायपुर पुलिस
कमिश्नरेट द्वारा आदतन एवं असामाजिक आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार प्रभावी
कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गंभीर एवं लगातार आपराधिक गतिविधियों में
संलिप्त दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख)
के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव
शुक्ला (भा.पु.से.) ने संबंधित पुलिस उपायुक्तों के प्रतिवेदन,
आरोपियों के आपराधिक इतिहास, प्रकरणों में
उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के कथनों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को
रायपुर सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।
विकास उर्फ भीम पर 9
मामले दर्ज
विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर,
पिता रामसेवा मधुकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, शुक्रवारी
बाजार, बीरगांव, थाना उरला, जिला रायपुर वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों
में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ थाना उरला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अश्लील गाली-गलौज, मारपीट, जान
से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और जुआ खेलने जैसे गंभीर
अपराधों के कुल 9 प्रकरण दर्ज हैं।
आरोपी के आपराधिक कृत्यों के कारण
क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित होने तथा लोक शांति एवं जनसुरक्षा
प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार,
विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर को रायपुर, दुर्ग,
धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार
और गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए निष्कासित
किया गया है। इस अवधि में वह सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त जिलों की
सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
ओम दुबे के खिलाफ 11
आपराधिक मामले
ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे,
पिता राजीव दुबे, उम्र 25 वर्ष, निवासी मोतीलाल नगर, सरस्वती
नगर, थाना डी.डी. नगर, जिला रायपुर
वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके
खिलाफ थाना डी.डी. नगर में हत्या के प्रयास, मारपीट, अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आपराधिक अभित्रास, अवैध हथियार रखने और अवैध गांजा
बिक्री जैसे गंभीर अपराधों के कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं।
आरोपी द्वारा लगातार आपराधिक
गतिविधियों को अंजाम देने, प्रतिबंधात्मक
कार्रवाई के बावजूद उसके आचरण में सुधार नहीं होने और उसके कृत्यों से आमजन में भय
का वातावरण निर्मित होने के कारण उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार,
ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे को रायपुर, दुर्ग,
धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार
और गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 4 माह के लिए निष्कासित
किया गया है। इस अवधि में वह सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त जिलों की
सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।