रायपुर : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने प्लेसमेंट के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा एजेंसी की 10 लाख रूपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात करते हुए उसे मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नया रायपुर अटल नगर
विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त
निविदा के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उक्त एजेंसी के साथ 1
जुलाई 2023 को अनुबंध किया गया था। मंडल में
उक्त निविदा की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो चुकी है।
निविदा
अवधि समाप्त होने के बाद मंडल मुख्यालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा
शिकायत की गई कि एजेंसी ने पांच माह की अवधि में उनके वेतन से सुरक्षा निधि के नाम
पर राशि की कटौती की। कर्मचारियों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह राशि वापस
किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन
राशि वापस नहीं की गई।
शिकायत
की जांच में मंडल द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक
खातों एवं भुगतान संबंधी अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने
आया कि एजेंसी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि की कटौती की गई थी।
साथ ही मंडल से एजेंसी को प्राप्त राशि की तुलना में संबंधित कर्मचारियों को कम
वेतन का भुगतान किए जाने की बात भी सामने आई।
मंडल
द्वारा इस संबंध में एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। एजेंसी ने अपने जवाब में
कर्मचारियों के वेतन से राशि की कटौती किए जाने की बात स्वीकार की। शिकायत के बाद
एजेंसी द्वारा कुछ राशि कर्मचारियों को वापस किए जाने की जानकारी भी सामने आई।
जांच एवं एजेंसी के जवाब के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि निविदा एवं अनुबंध में
निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया।
निविदा
की शर्त क्रमांक 1.5 के अनुसार सफल
निविदाकार द्वारा भविष्य में संतोषप्रद कार्य संपादित नहीं किए जाने की स्थिति में
Performance Security के रूप में जमा राशि जब्त किए जाने का
प्रावधान है। वहीं निविदा की कंडिका 11 (vii) में
कर्मचारियों के EPF एवं ESIC अंशदान
सहित वेतन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया और संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन
करना अनिवार्य किया गया था।
निविदा
की शर्तों के अनुसार एजेंसी के लिए EPF Act, ESIC Act, LWF
Act एवं Minimum Wages Act सहित संबंधित श्रम
कानूनों का पालन करना आवश्यक था। कर्मचारियों के अंशदान की राशि संबंधित EPF
एवं ESIC खातों में जमा कर चालान प्रस्तुत
करने के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिपूर्ति का प्रावधान था। नियमों का
पालन नहीं किए जाने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई के साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्ट
किए जाने का प्रावधान भी निविदा में स्पष्ट था।
इन्हीं
तथ्यों और 1 जुलाई 2023 को निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए मंडल ने 10
लाख रूपये की Performance Security राजसात
करने तथा मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट
लिमिटेड, हेड ऑफिस न्यू चन्द्रा कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-18, हनुमंतपुरम, राजनांदगांव को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची (Black
List) में दर्ज करने की कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़
गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि
प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को उनके वैधानिक एवं अनुबंधानुसार देय
पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभों से वंचित किए जाने की किसी भी शिकायत
को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों,
बैंक खातों, भुगतान संबंधी अभिलेखों और एजेंसी
के जवाब का परीक्षण किया गया है तथा जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर
नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि मंडल का उद्देश्य यह
सुनिश्चित करना है कि उसके अधीन प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को
नियमानुसार देय वेतन, EPF, ESIC एवं अन्य
वैधानिक लाभ समय पर प्राप्त हों तथा किसी भी कर्मचारी के वेतन से अनुचित अथवा
अनधिकृत कटौती न की जाए। कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार
की अनियमितता, अनुबंधीय शर्तों के उल्लंघन अथवा वैधानिक
अंशदान में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।