अरुण शर्मा/संवाददाता
बचेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा एवं तालुका विधिक सेवा समिति बचेली के द्वारा 19/07/2025 दिन शनिवार को डी.ए. व्ही पब्लिक स्कूल बड़े बचेली में छात्र - छात्राओं को व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी बचेली के प्रथम न्यायाधीश अविनाश दुबे के द्वारा पास्को एक्ट के बारे में बताया गया जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पास्को एक्ट, जिसका पूरा नाम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है भारत में 2012 में बनाया गया एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना है पॉक्सो एक्ट के तहत, दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक शामिल है। इस आयोजन में पी.एल.व्ही रीता चौहान, रंजीता यादव, शुभम यादव, नंदकिशोर नाग, एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे।