राजनांदगांव. अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने एंड-टू-एंड विवेचना के तहत मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों की निशानदेही पर 200 पेटी में 9,600 बोतल उत्तराखंड निर्मित रॉयल गोवा स्प्रिट अंग्रेजी शराब बरामद की गई. जब्त शराब की मात्रा 1,728 बल्क लीटर बताई गई है. कार्रवाई में दो कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. बरामद सामग्री की कुल कीमत करीब 19.05 लाख रुपए आंकी गई है.
पुलिस के
अनुसार, पुलिस अधीक्षक अंकिता
शर्मा के निर्देशन में नकली शराब के लेबल, होलोग्राम और
पैकेजिंग सामग्री से जुड़े प्रकरण की जांच के दौरान शराब की सप्लाई चेन, स्रोत, भंडारण और वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
सामने आए हैं. इसी आधार पर 25 सितंबर को महेन्द्र वर्मा उर्फ
बड़ा कट्टी (27) निवासी मोहारा और रमाशंकर राजपूत उर्फ बाबा
ठाकुर (55) निवासी भिलाई को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में
अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
मोहारा से 50
पेटी शराब बरामद
महेन्द्र वर्मा की निशानदेही पर
ग्राम मोहारा से उत्तराखंड निर्मित रॉयल गोवा स्प्रिट की 50
पेटियां बरामद की गईं. प्रत्येक पेटी में 48 बोतल
के हिसाब से कुल 2,400 बोतल शराब मिली. प्रत्येक बोतल 180
मिलीलीटर की है और कुल मात्रा 432 बल्क लीटर
है. शराब की अंकित कीमत 91,200 रुपए बताई गई है. इसके अलावा
एक क्रेटा कार और मोबाइल फोन जब्त किया गया. आरोपी से जब्त सामग्री की कुल कीमत 11.12
लाख रुपए आंकी गई है.
धमतरी के फार्महाउस से 150
पेटी जब्त
दूसरे आरोपी रमाशंकर राजपूत की
निशानदेही पर धमतरी जिले के चौकी बिरेझर क्षेत्र के कचना स्थित फार्महाउस से 150
पेटी शराब बरामद की गई. इनमें कुल 7,200 बोतलें
थीं. शराब की मात्रा 1,296 बल्क लीटर और अंकित कीमत 2.73
लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने एक ब्रेजा कार और मोबाइल फोन भी जब्त
किया है. इस आरोपी से जब्त सामग्री की कुल कीमत 7.93 लाख
रुपए है.
सप्लाई नेटवर्क की जांच
जारी
पुलिस की जांच में अब तक सामने आया
है कि रमाशंकर राजपूत अपने सहयोगियों के साथ शराब मंगवाकर उसका भंडारण करता था और
सहयोगियों के माध्यम से इसकी सप्लाई की जाती थी. वहीं महेन्द्र वर्मा द्वारा
मोहारा क्षेत्र में बिक्री के लिए शराब प्राप्त किए जाने की जानकारी सामने आई है.
पुलिस अब शराब के स्रोत, परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. जब्त
वाहनों और मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है.
प्रकरण में धारा 34(2),
36, 49(क), 59(क) आबकारी अधिनियम तथा धारा 111,
336(3), 338, 340(2), 238, 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत विवेचना की जा
रही है. कार्रवाई में डोंगरगढ़ थाना, मोहारा चौकी और साइबर
टीम के अधिकारियों-कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस ने कहा है कि अवैध
शराब और संगठित आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.