रायपुर. राजधानी रायपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया. हैवानियत यहीं नहीं रुकी, जब बेटी गर्भवती हो गई तो फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसे बालिग और शादीशुदा बताकर अस्पताल में डिलीवरी कराई गई और फिर नवजात बच्चे का सौदा कर दिया गया. इस खौफनाक साजिश में पीड़िता की बुआ समेत कई लोग शामिल थे. न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता और बुआ समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक,
17 अगस्त 2026 को थाना न्यू राजेंद्र नगर में
पीड़िता (जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है) ने अपने पिता के खिलाफ
शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार वर्ष 2023 में अमलीडीह
स्थित एक रिश्तेदार के घर पर पिता ने जान से मारने की धमकी देकर अपनी नाबालिग बेटी
के साथ पहली बार दुष्कर्म किया.
डर के कारण पीड़िता चुप रही और पिता
लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे
वह गर्भवती हो गई. जब यह बात पीड़िता की बुआ को पता चली, तो
उसने पिता को बताया. इसके बाद पिता गर्भपात की दवा लेकर आया और बुआ के साथ मिलकर
पीड़िता के साथ मारपीट कर उसे जबरन दवा खिलाई गई, जिससे उसका
गर्भपात हो गया.
दूसरी बार गर्भवती होने पर रची गई खौफनाक साजिश
गर्भपात के बाद भी दरिंदे पिता ने दुष्कर्म का
सिलसिला नहीं रोका. वर्ष 2025 में पीड़िता फिर
से गर्भवती हो गई. इस बार उसे छिपाने और नवजात को बेचने की साजिश रची गई. पिता
पीड़िता को वर्षा मंडल नामक महिला के घर ले गया. कुछ दिन बाद वर्षा ने उसे अपनी
परिचित गीता राय के घर भेज दिया, जहां वह करीब दो महीने रही.
गीता राय ने पीड़िता की उम्र छिपाने के लिए कूट रचित
(फर्जी) दस्तावेजों का सहारा लिया. उम्र बढ़ाकर और उसे शादीशुदा बताकर डंगनिया
स्थित वासुदेव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में ऑपरेशन से पीड़िता ने एक
बेटे को जन्म दिया. इसके बाद डॉक्टर, पिता और अन्य
आरोपियों ने मिलकर नवजात शिशु को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप (विक्रय) दिया.
डरा-धमकाकर पीड़िता से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए गए.
इन धाराओं के तहत पुलिस ने की कार्रवाई
इस गंभीर और रूह कंपा देने वाले मामले की भनक लगते ही
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया.
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(F),
65, 336, 337, 61(2), 351(2), 115(2), 89, 3(5), पॉक्सो (POCSO)
एक्ट की धारा 4(2), 5(N), 6 और जे.जे. (J.J.)
एक्ट की धारा 81 के तहत अपराध (अपराध क्रमांक 289/2026)
दर्ज किया है.
पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को धर
दबोचा
मुख्य आरोपी: पीड़िता का पिता
सह-आरोपी: पीड़िता की बुआ
साहेब मण्डल (42 वर्ष) – निवासी: लिटिल स्टार होम, ऋषभ नगर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मण्डल (34 वर्ष) – पति साहेब मण्डल, निवासी:
लिटिल स्टार होम, ऋषभ नगर, रायपुर
रोहित कुमार राय (35 वर्ष) – निवासी: करण नगर, चंगोराभांठा, थाना डीडी नगर, रायपुर
योगिता राय उर्फ गीता राय (32 वर्ष) – पति रोहित कुमार राय, निवासी:
करण नगर, चंगोराभांठा, रायपुर